
विदेशी में रहने वाले भारतीयों के लिए राहत: पासपोर्ट के अंग्रेज़ी के दो अक्षरों से शुरू होने वाला नंबर भी अब फॉर्म‑6A में स्वीकार होगा
विदेश में कार्य, शिक्षा या व्यापार के कारण लंबे समय से भारत से बाहर रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर आई है। अब चुनाव आयोग और संबंधित अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जहां पासपोर्ट नंबर की शुरुआत अंग्रेज़ी के दो अक्षर से होती है, वहां भी प्रवासी भारतीय अपने मतदाता पंजीकरण के लिए फॉर्म–6A ऑनलाइन भरा जा सकेगा, जिससे एनआरआई मतदाताओं को बड़ी समस्या का समाधान मिल गया है।
फॉर्म‑6A भारतीय नागरिकों के लिए एक विशेष पंजीकरण प्रपत्र है, जिसके माध्यम से विदेश में रहकर भी वे अपने नाम को मतदाता सूची में शामिल करा सकते हैं। इससे पहले कई प्रवासी भारतीयों को यह समझने में दिक्कत हो रही थी कि यदि उनका पासपोर्ट नंबर दो अक्षरों से शुरू होता है तो क्या वे फॉर्म भर पाएंगे या नहीं। नई स्पष्टता के अनुसार, यह तकनीकी प्रारूप अब मान्य माना गया है, और ऐसे पासपोर्ट धारक भी फॉर्म‑6A भरकर मतदाता पंजीकरण कर सकते हैं।

चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट voterportal.eci.gov.in पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, कोई भी भारतीय जो देश से बाहर है, भारतीय नागरिक है तथा उसने किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं ली है, वह अपने पासपोर्ट के विवरण के आधार पर फॉर्म‑6A में अपना नाम दर्ज करा सकता है। आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों में पासपोर्ट की फोटो और पता प्रविष्टियां शामिल हैं।
इस फैसले से विशेष रूप से उन प्रवासी भारतीयों को लाभ मिलेगा जिनके पास नए पासपोर्ट में दो अक्षरों से शुरू होने वाला पासपोर्ट नंबर है, क्योंकि अब वे बिना किसी तकनीकी समस्या के सुविधाजनक तरीके से वोटर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण कर सकेंगे। इससे उनकी लोकतांत्रिक अधिकारों का संरक्षण और भागीदारी दोनों सुनिश्चित होगी।
चुनाव आयोग की यह पहल वैश्विक भारतीय समुदाय के लिए बड़े पैमाने पर स्वागत योग्य है और इससे आगामी चुनावों में प्रवासी मतदाताओं की भागीदारी बढ़ने की उम्मीद है।









