नई दिल्ली, 8 अक्टूबर। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में गुरुवार को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक हुई। बैठक में जीएसटी व्यवस्था को सरल बनाने और कारोबारियों को राहत देने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधारों की सिफारिश की गई।
प्रस्तावित सुधारों के तहत जीएसटी रिफंड प्रक्रिया तेज करने, पात्र मामलों में 90 प्रतिशत राशि जोखिम आकलन के आधार पर जारी करने तथा आवेदन की स्वीकृति की समयसीमा 10 दिन करने का प्रावधान शामिल है। इसके अलावा, जीएसटी अधिकारियों की गिरफ्तारी संबंधी शक्तियां समाप्त करने और आपराधिक अभियोजन की सीमा एक करोड़ से बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये करने का फैसला बताया गया है।
बैठक में इनपुट टैक्स क्रेडिट से जुड़े नियमों को सरल बनाने, पात्र कारोबारियों को राहत देने तथा फर्जी पंजीकरण रोकने के लिए सत्यापन व्यवस्था मजबूत करने पर भी जोर दिया गया। इन कदमों का उद्देश्य कर अनुपालन आसान बनाना, अनावश्यक प्रक्रियाएं घटाना और कारोबारियों के लिए पारदर्शी व्यवस्था तैयार करना है।

हालांकि, रिफंड की पूरी प्रक्रिया और बायोमेट्रिक सत्यापन से संबंधित प्रावधानों की अंतिम लागू व्यवस्था आधिकारिक अधिसूचनाओं के अनुसार स्पष्ट होगी।










