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वीवीआईपी आगमन के मद्देनज़र बीएलडब्ल्यू क्षेत्र नो-फ्लाइंग जोन घोषित

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वाराणसी। मा० मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार सहित अन्य वीवीआईपी के प्रस्तावित आगमन/भ्रमण कार्यक्रम (03-04 अप्रैल 2026) को देखते हुए सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं।

पुलिस उपायुक्त, वरूणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी प्रमोद कुमार द्वारा जारी आदेश के अनुसार बीएलडब्ल्यू परिसर एवं उसके आसपास के निर्धारित परिधि क्षेत्र को कार्यक्रम अवधि के दौरान नो-फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है।

जारी निर्देशों के तहत इस अवधि में ड्रोन, यूएवी (Unmanned Aerial Vehicle), पैराग्लाइडर, हॉट एयर बैलून, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट सहित किसी भी प्रकार की अनाधिकृत उड़ान गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध कार्यक्रम शुरू होने से 24 घंटे पहले से लागू होकर कार्यक्रम समाप्ति तक प्रभावी रहेगा।

हालांकि, केवल सक्षम प्राधिकारी या सुरक्षा एजेंसियों द्वारा अधिकृत उपकरणों को ही संचालन की अनुमति दी जाएगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) एवं अन्य संबंधित धाराओं के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस प्रशासन ने संबंधित थाना प्रभारियों को निर्देशित किया है कि आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करते हुए इसका सख्ती से पालन कराया जाए। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

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