नई दिल्ली। देशभर में सिक्कों को लेकर फैल रही भ्रांतियों के बीच भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने स्थिति स्पष्ट करते हुए बड़ा अपडेट जारी किया है। RBI ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल @RBIsays के माध्यम से साफ किया है कि 50 पैसे, 1, 2, 5, 10 और 20 रुपये के सभी सिक्के — चाहे वे पुराने हों या नए — पूरी तरह वैध (लीगल टेंडर) हैं।आरबीआई के अनुसार, अलग-अलग वर्षों में जारी किए गए डिज़ाइन, आकार या धातु के सिक्कों की वैधता पर कोई असर नहीं पड़ता। यानी पुराने डिजाइन के सिक्के भी रोजमर्रा के लेन-देन में स्वीकार्य हैं और उन्हें लेने से कोई भी व्यक्ति या संस्थान इनकार नहीं कर सकता। RBI ने आम जनता और व्यापारियों से अपील की है कि सिक्कों को लेकर किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। बैंक ने स्पष्ट किया कि केवल वही सिक्के अमान्य होते हैं, जिनकी आधिकारिक रूप से अधिसूचना जारी की जाती है। वर्तमान में उपरोक्त मूल्यवर्ग के सभी सिक्के वैध हैं। केंद्रीय बैंक ने यह भी दोहराया कि किसी भी वैध सिक्के को लेने से इनकार करना नियमों के खिलाफ है। ऐसे मामलों में उपभोक्ता संबंधित बैंक या प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत कर सकते हैं। यदि आपके पास 50 पैसे से लेकर 20 रुपये तक के पुराने या नए सिक्के हैं, तो निश्चिंत रहें—वे पूरी तरह वैध हैं और देशभर में भुगतान के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। RBI का यह स्पष्टीकरण अफवाहों पर विराम लगाने और आम लोगों को राहत देने वाला है।









