लखनऊ। प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए निजी विद्यालयों की प्रारंभिक कक्षाओं में 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर प्रवेश की प्रक्रिया 2 फरवरी से शुरू होगी। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर तथा वंचित वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन RTE पोर्टल के माध्यम से होगी। आवेदन तीन चरणों में लिए जाएंगे—पहला चरण 2 से 16 फरवरी, दूसरा 21 फरवरी से 7 मार्च और तीसरा 12 से 25 मार्च तक चलेगा। पात्र बच्चों का चयन लॉटरी प्रणाली से किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। RTE के अंतर्गत चयनित बच्चों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। शासन द्वारा निर्धारित धनराशि निजी विद्यालयों को प्रतिपूर्ति के रूप में प्रदान की जाएगी। विभाग ने सभी जिलों के अधिकारियों को समयसीमा के भीतर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कराने के निर्देश दिए हैं।









