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Home » राज्य समाचार » उत्तर प्रदेश » वाराणसी » राजनीतिक दल अपने एजेंटों को प्रशिक्षित कर मतदाता सूची के शुद्धिकरण एवं अद्यतन कार्य में सहयोग प्रदान करें, ताकि किसी पात्र मतदाता का नाम सूची से छूट न जाये:जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार

राजनीतिक दल अपने एजेंटों को प्रशिक्षित कर मतदाता सूची के शुद्धिकरण एवं अद्यतन कार्य में सहयोग प्रदान करें, ताकि किसी पात्र मतदाता का नाम सूची से छूट न जाये:जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार

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वाराणसी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुपालन में आगामी निर्वाचन की तैयारी के दृष्टिगत निर्वाचन नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण तथा मतदेय स्थलों के भौतिक सत्यापन के पश्चात आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी सत्येंद्र कुमार की अध्यक्षता में विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की विस्तार से जानकारी दी और कहा कि एस आई आर का प्रमुख उद्देश्य निर्वाचन नामावलियों को पूर्णतः शुद्ध, पारदर्शी एवं त्रुटिरहित बनाना है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में दर्ज होना लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती के लिए आवश्यक है, वहीं मृतकों अथवा अपात्र व्यक्तियों के नामों को सूची से हटाया जाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जिलाधिकारी ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने इस प्रक्रिया में राजनैतिक दलों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु बूथ लेवल एजेंट्री प्रणाली लागू की है। इसके अंतर्गत प्रत्येक राजनैतिक दल अपने बूथ स्तर के एजेंटों की नियुक्ति कर सकेगा, जो मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे अपने एजेंटों को प्रशिक्षित कर मतदाता सूची के शुद्धिकरण एवं अद्यतन कार्य में सहयोग प्रदान करें, ताकि किसी पात्र मतदाता का नाम सूची से छूट न जाए। उन्होंने सभी प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि वे आम जनमानस को भी इस प्रक्रिया से जोड़ें और अधिक से अधिक पात्र नागरिकों को मतदाता पंजीकरण हेतु प्रेरित करें। साथ ही मतदाता सूची में त्रुटियों अथवा पुनरीक्षण संबंधी सुझाव समय पर प्रस्तुत करें, जिससे आयोग द्वारा निर्धारित समयावधि में संशोधन कार्य पूर्ण कराया जा सके। बैठक में जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अपने पार्टी से बूथ लेवल एजेन्ट की नियुक्ति करके तत्काल जिला निर्वाचन कार्यालय में उपलब्ध करा दें। बूथ लेवल अधिकारी द्वारा गणना प्रपत्र का वितरण किया जायेगा। जिलाधिकारी ने कहा की बूथ लेवल अधिकारी द्वारा गणना प्रपत्र फार्म को पुनः निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में जमा करने के पश्चात् उसके जॉच हेतु समस्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को बूथ आवंटित करके जाँच करा ली जाय। मतदाताओं के नाम इत्यादि विवरण पर बूथ लेवल एजेन्ट द्वारा आपत्ति दिया जा सकता है। उन्होंने प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के क्रम में बताया कि कुल 13 प्रकार के अभिलेखों में किसी एक को उपलब्ध कराया जा सकता है। बैठक दौरान निर्वाचन कार्यालय के अधिकारीगण, तथा विभिन्न राजनैतिक दलों – भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी एवं अन्य दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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