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हत्या के मामले में दोषी को उम्रकैद, 70 हजार रुपये का जुर्माना

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वाराणसी। कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस के “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत प्रभावी पैरवी और सशक्त साक्ष्यों के आधार पर हत्या के एक चर्चित मामले में न्यायालय ने दोषी को कठोर सजा सुनाई है।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-14, वाराणसी की अदालत ने थाना लोहता क्षेत्र के निवासी राजेन्द्र प्रसाद को हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास तथा 70 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया।

पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल के निर्देशन में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अंतर्गत कमिश्नरेट पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना और प्रभावी पैरवी की गई। न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर अभियुक्त को दोषी मानते हुए यह फैसला सुनाया।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई और पीड़ितों को न्याय दिलाने के उद्देश्य से अभियान लगातार जारी रहेगा। अभियुक्त को सजा दिलाने में थाना लोहता पुलिस एवं अभियोजन पक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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