लखनऊ, 13 अक्टूबर। त्योहारों के मौसम में मिठाई खरीदने वाले ग्राहकों को अब उसकी ताजगी और उपयोग की अंतिम तारीख की जानकारी मिल सकेगी। उत्तर प्रदेश में 15 अक्टूबर 2026 से बिक्री के लिए रखी मिठाइयों पर ‘यूज बाय डेट’ यानी उपयोग की अंतिम तिथि प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। यह नियम पैक्ड मिठाइयों के साथ खुली मिठाइयों पर भी लागू होगा। नई व्यवस्था लागू होने में अब महज तीन दिन शेष हैं।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की आयुक्त डॉ. रोशन जैकब ने इस संबंध में 27 सितंबर को आदेश जारी किया था। इसके तहत मिठाई विक्रेताओं को बिक्री स्थल पर मिठाइयों की उपयोग अवधि स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी, ताकि ग्राहक खरीदारी के समय ही यह जान सकें कि मिठाई का सेवन किस तारीख तक किया जाना उचित है।
नई व्यवस्था में सभी मिठाइयों के लिए एक समान उपयोग अवधि निर्धारित नहीं की गई है। मिठाई में इस्तेमाल होने वाली सामग्री, बनाने की प्रक्रिया और भंडारण की स्थिति के आधार पर कारोबारी इसकी अवधि तय करेंगे। अलग-अलग मिठाइयों की उपयोग अवधि एक से 30 दिन तक हो सकती है। निर्धारित तारीख की जानकारी ग्राहकों को स्पष्ट रूप से देनी होगी।

‘यूज बाय डेट’ घोषित करना केवल औपचारिकता नहीं होगी। कारोबारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि घोषित अवधि के दौरान मिठाई निर्धारित गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप रहे। इससे मिठाई की ताजगी को लेकर ग्राहकों को अधिक स्पष्ट जानकारी मिलेगी और खरीदारी में पारदर्शिता बढ़ेगी।
त्योहारी सीजन में मिठाइयों की बढ़ती मांग के बीच यह व्यवस्था उपभोक्ताओं को जागरूक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 15 अक्टूबर से लागू होने वाले नियम के बाद मिठाई की उपयोग अवधि छिपाना आसान नहीं होगा। अब मिठाई कारोबारियों को बिक्री के लिए प्रदर्शित और भंडारित मिठाइयों पर निर्धारित उपयोग की अंतिम तारीख स्पष्ट रूप से बतानी होगी।










