वाराणसी। बनारस रेल इंजन कारखाना (बरेका) में शुक्रवार, 24 जनवरी 2026 को प्रशासन भवन स्थित कीर्ति कक्ष में “सूचना का अधिकार अधिनियम–2005” विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला महाप्रबंधक श्री सोमेश कुमार के प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में तथा प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी (PCPO) श्री लाल जी चौधरी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। कार्यशाला को संबोधित करते हुए PCPO श्री लाल जी चौधरी ने सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रक्रियात्मक प्रावधानों, नियमों एवं दायित्वों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने आरटीआई आवेदनों के समयबद्ध, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण पर विशेष बल देते हुए कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए।
इस अवसर पर केंद्रीय जन सूचना अधिकारी एवं वरिष्ठ विधि अधिकारी श्री मनीष कुमार सिंह ने आरटीआई अधिनियम से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तृत प्रस्तुति दी। उन्होंने प्रथम अपील, द्वितीय अपील, समय-सीमा, उत्तरदायित्व तथा उत्तर की गुणवत्ता जैसे विषयों पर स्पष्ट जानकारी साझा की। साथ ही, आरटीआई से संबंधित विभिन्न न्यायिक निर्णयों का उल्लेख करते हुए उनके व्यावहारिक पक्षों पर चर्चा की। कार्यशाला के दौरान पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से अधिनियम–2005 के नियमों, प्रक्रियाओं एवं तथ्यों को सरल एवं प्रभावी ढंग से समझाया गया, जिससे उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अधिनियम की व्यावहारिक समझ प्राप्त हुई।कार्यक्रम में प्रमुख रूप से उप मुख्य कार्मिक अधिकारी श्री समीर पॉल, वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी श्री राज कुमार गुप्ता, वरिष्ठ मंडल चिकित्साधिकारी डॉ. मधुलिका सिंह, जनसंपर्क अधिकारी श्री राजेश कुमार, कर्मचारी परिषद के संयुक्त सचिव श्री प्रदीप कुमार यादव, परिषद सदस्य श्री सुशील कुमार सिंह, श्री धर्मेंद्र कुमार सिंह, श्री नवीन कुमार सिन्हा, श्री अमित कुमार सहित विभिन्न विभागों के अनेक अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।कार्यक्रम का सुगठित संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन मुख्य विधि सहायक श्री मुकेश सिंह द्वारा किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य कर्मचारियों को सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के प्रति जागरूक करना तथा पारदर्शी एवं उत्तरदायी प्रशासन को और अधिक सुदृढ़ करना रहा।









