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बारात और आयोजनों में अव्यवस्था पर सख्त हुई पुलिस, मैरिज लॉन, बैंड-बाजा व डीजे संचालकों को पुलिस आयुक्त के कड़े निर्देश

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वाराणसी। शहर में बारात एवं अन्य आयोजनों के दौरान यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने, सड़क अवरोध रोकने तथा ध्वनि प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी श्री मोहित अग्रवाल ने मंगलवार को मैरिज लॉन, बैंक्वेट हॉल, बैंड-बाजा एवं डीजे संचालकों के साथ महत्वपूर्ण गोष्ठी की। यह गोष्ठी यातायात लाइन सभागार में आयोजित की गई।

पुलिस आयुक्त ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी भी आयोजन के कारण आम जनता को यातायात जाम, शोरगुल या असुविधा का सामना नहीं करना चाहिए। नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

गोष्ठी में मैरिज लॉन एवं बैंक्वेट हॉल संचालकों को निर्देशित किया गया कि वे अनुमोदित नक्शे में दर्शाई गई पार्किंग में ही वाहनों की पार्किंग सुनिश्चित करें। बारात एवं अतिथि वाहनों की पार्किंग केवल परिसर के अंदर निर्धारित स्थान पर ही कराई जाए। यदि निर्धारित पार्किंग का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए किया गया, तो संबंधित मैरिज लॉन का लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। साथ ही लॉन संचालकों को निर्देश दिए गए कि वे बाहर पार्किंग व्यवस्था हेतु 3 से 4 कर्मचारियों की तैनाती करें तथा आयोजन के दौरान सड़क पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण या यातायात बाधा उत्पन्न न होने दें। बारात निकालने से पूर्व मार्ग निर्धारित कर यातायात पुलिस से समन्वय करना भी अनिवार्य किया गया।

बैंड-बाजा संचालकों को चेतावनी देते हुए पुलिस आयुक्त ने कहा कि पटाखे फोड़ना, अत्यधिक शोर करना या ऐसा कोई भी कार्य जिससे जनसुरक्षा अथवा यातायात व्यवस्था प्रभावित हो, पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। बारात के दौरान रस्सी का प्रयोग अनिवार्य करते हुए निर्देश दिया गया कि सड़क का केवल एक-तिहाई भाग ही उपयोग में लिया जाए, जबकि शेष दो-तिहाई हिस्सा सामान्य यातायात के लिए खुला रखा जाए।

डीजे एवं लाउडस्पीकर संचालकों को निर्देशित किया गया कि रात्रि 10 बजे के बाद डीजे पूर्णतः बंद कर दिया जाए। 80 डेसीबल से अधिक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यदि कोई व्यक्ति तय समय के बाद डीजे बजाने का दबाव बनाता है, तो तत्काल डायल-112 पर सूचना देने के निर्देश दिए गए। साथ ही डीजे वाहन को सड़क या यातायात बाधित करने वाले स्थान पर खड़ा न करने की सख्त हिदायत दी गई।

पुलिस आयुक्त श्री मोहित अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि निर्देशों के उल्लंघन की स्थिति में मोटर वाहन अधिनियम, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम एवं भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की जाएगी। गोष्ठी में अपर पुलिस आयुक्त कानून-व्यवस्था एवं मुख्यालय श्री शिवहरि मीणा सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारी, मैरिज लॉन संचालक तथा डीजे संचालक उपस्थित रहे।

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