वाराणसी। नगर निगम वाराणसी ने बकाया गृहकर, जलकर और सीवरकर के भुगतान को लेकर भवन स्वामियों को बड़ी राहत दी है। नगर निगम ने एकमुश्त समाधान योजना (OTS) लागू करते हुए 1 अप्रैल 2026 से पहले के बकाया कर पर देय ब्याज और सरचार्ज में शत-प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया है।
नगर निगम की ओर से जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार यह योजना 15 अगस्त से 15 दिसंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी। योजना का लाभ आवासीय, अनावासीय और मिश्रित श्रेणी के सभी भवन स्वामी उठा सकेंगे। इसके तहत करदाताओं को पुराने बकाये का भुगतान कर ब्याज और सरचार्ज में मिलने वाली पूरी छूट का लाभ लेने का अवसर मिलेगा।
नगर निगम ने बकाया राशि जमा करने में भी भवन स्वामियों को सहूलियत दी है। योजना के अंतर्गत बकाया कर का भुगतान अधिकतम तीन आसान मासिक किस्तों में किया जा सकेगा। इससे लंबे समय से बकाया कर वाले भवन स्वामियों को एकमुश्त बड़ी धनराशि जमा करने के बजाय किस्तों में भुगतान की सुविधा मिलेगी।

नगर निगम ने भवन स्वामियों से अपील की है कि वे निर्धारित अवधि में योजना का लाभ उठाकर अपने बकाये का निस्तारण करें। योजना के समाप्त होने के बाद मिलने वाली छूट का लाभ उपलब्ध नहीं होगा।










