नई दिल्ली। रेल यात्रा के दौरान अतिरिक्त सामान ले जाने वाले यात्रियों के लिए अब नियम और सख्त होने जा रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में स्पष्ट किया कि निर्धारित सीमा से अधिक सामान लेकर यात्रा करने पर यात्रियों को अतिरिक्त भुगतान करना होगा। उन्होंने यह जानकारी सांसद वेमिरेड्डी प्रभाकर रेड्डी द्वारा पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
रेल मंत्री ने कहा कि यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और ट्रेनों के सुचारु संचालन को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था लागू की जा रही है। अक्सर देखा गया है कि अतिरिक्त और भारी सामान के कारण न केवल यात्रियों को असुविधा होती है, बल्कि ट्रेन के कोचों में भी अव्यवस्था की स्थिति बनती है। इसी को रोकने के लिए रेलवे स्टेशन स्तर पर ही सामान तौलने और शुल्क निर्धारित करने की व्यवस्था को प्रभावी किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि रेलवे पहले से ही लगेज बुकिंग और पार्सल व्यवस्था के तहत नियम निर्धारित करता है, लेकिन अब इन नियमों को और सख्ती से लागू किया जाएगा। यदि कोई यात्री तय सीमा से अधिक सामान लेकर यात्रा करता पाया गया, तो उसे नियमानुसार अतिरिक्त शुल्क अदा करना होगा।

रेल मंत्रालय के अनुसार, इस कदम से यात्रियों में अनुशासन बढ़ेगा, कोचों में भीड़ और अव्यवस्था कम होगी तथा यात्रा अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक बनेगी। साथ ही, रेलवे को राजस्व में भी वृद्धि होने की उम्मीद है।
यात्रियों से अपील की गई है कि वे यात्रा से पहले अपने सामान की मात्रा और रेलवे के निर्धारित नियमों की जानकारी अवश्य ले लें, ताकि स्टेशन या ट्रेन में किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।









