Follow us on

Home » Uncategorized » एयर टिकट कैंसिलेशन पर नया नियम: फ्लाइट छूटने से कुछ घंटे पहले भी मिलेगा 80% तक रिफंड

एयर टिकट कैंसिलेशन पर नया नियम: फ्लाइट छूटने से कुछ घंटे पहले भी मिलेगा 80% तक रिफंड

Share this post:

 

नई दिल्ली। हवाई यात्रा करने वाले लाखों यात्रियों के हित में केंद्र सरकार एक बड़ा और दूरगामी निर्णय लेने की तैयारी कर रही है। मौजूदा व्यवस्था के चलते फ्लाइट मिस होने या अंतिम समय में यात्रा रद्द करने पर यात्रियों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता था। कई बार पूरा टिकट किराया भी जब्त हो जाता था। लेकिन अब यह स्थिति बदलने जा रही है।सरकार विमान यात्रा को अधिक यात्री-हितैषी और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से ऐसा प्रावधान लागू करने जा रही है, जिसके तहत फ्लाइट के समय से कुछ घंटे पहले टिकट रद्द करने पर भी यात्रियों को 80 प्रतिशत तक रिफंड मिल सकेगा। यह पहली बार होगा जब अंतिम समय में भी कैंसिलेशन पर इतना अधिक रिफंड लौटाने की व्यवस्था लागू की जाएगी। नए प्रस्ताव के अनुसार सरकार एयर टिकट बुकिंग में ही एक इनबिल्ट ट्रैवल इंश्योरेंस सिस्टम शामिल करने की योजना पर काम कर रही है। इसके बाद यात्रियों को अलग से किसी प्रकार का ट्रैवल इंश्योरेंस खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह इनबिल्ट इंश्योरेंस फ्लाइट मिस होने, अचानक यात्रा रद्द करने, परिवार में आपात स्थिति उत्पन्न होने, तकनीकी कारणों से उड़ान रद्द होने या देरी जैसी परिस्थितियों में यात्रियों को आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराएगा। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, इस नीति को लागू करने से पहले संबंधित मंत्रालय एयरलाइन कंपनियों, नागरिक उड्डयन विशेषज्ञों और बीमा क्षेत्र के प्रतिनिधियों से लगातार विचार-विमर्श कर रहा है, ताकि यह योजना सहज, पारदर्शी और सभी के लिए लाभकारी हो सके।पिछले कुछ वर्षों में एयर ट्रैवल में तेजी आई है, लेकिन इसके साथ शिकायतें भी बढ़ी हैं। खासकर अंतिम समय में कैंसिलेशन पर अत्यधिक चार्ज व पूरा किराया जब्त करने को लेकर यात्री लगातार नाराजगी जताते रहे हैं।
सरकार के पास भी इस बारे में कई शिकायतें और सुझाव पहुंचे, जिसके बाद मंत्रालय ने इस मुद्दे पर एक व्यापक नीति तैयार करने की दिशा में कदम बढ़ाया। प्रस्तावित व्यवस्था लागू होने पर यात्री बिना नुकसान की चिंता के यात्रा योजना में बदलाव कर सकेंगे।नए नियम लागू होने के बाद एयरलाइन कंपनियों को भी टिकट नियमों में पारदर्शिता लानी होगी। टिकट बुकिंग के समय ही यह साफ बताया जाएगा कि रद्द करने पर कितनी राशि वापस मिलेगी और फ्लाइट मिस होने की स्थिति में क्या प्रावधान लागू होगा।

अंतिम समय में यात्रा रद्द करने पर भारी नुकसान से राहत

फ्लाइट मिस होने पर 80% तक रिफंड का लाभ

टिकट के साथ ही ट्रैवल इंश्योरेंस की सुविधा

आकस्मिक परिस्थितियों में आर्थिक सुरक्षा

एयरलाइंस की मनमानी पर अंकुश

सरकार का मानना है कि इस योजना के लागू होने से एयर ट्रैवल को लेकर लोगों में भरोसा और बढ़ेगा और यात्रियों को पहले से कहीं अधिक सुरक्षा व सुविधा प्राप्त होगी। 

 

लेखक के बारे में

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

खबरें और भी हैं...

लाइव क्रिकट स्कोर

मौसम अपडेट

राशिफल

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x